मंटु कुमार

दूसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी कि गाइडलाइन, एक नवंबर से धारा 144 लागू, मुंगेर कांड पर भी नज़र.

निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए कस ली है कमर. 3 नवंबर को होने वाली दूसरे चरण कि वोटिंग के लिए सभी 94 विधानसभा सीटों पर पर 1 नवंबर से निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी. धारा 144 के तहत एक साथ चार लोग जमा नहीं हो सकते है. 
      इसका उल्लंघन करने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. दरअसल, मुंगेर कांड के बाद निर्वाचन आयोग ने वोटिंग को लेकर सिक्योरिटी और अधिक टाइट कर दि है. आयोग कि ओर से जारी आदेश मे कहा गया है कि चुनाव को लेकर सुरक्षा मे पुरी सख्ती कि जाए. दूसरे चरण मे 17 जिलों मे वोटिंग होनी है. सभी जिलों के रिटनिंग अफसर को आदेश जारी कर कहा गया है. कि शांति पूर्ण मतदान कराया जाए. बता दे कि ख़ुफ़िया एजेंसीयों के साथ केंद्रीय पुलिस बल को भी दूसरे चरण के मतदान मे लगाया गया है. 
   
  पटना मे शाम 6 बजे तक होंगी वोटिंग 
विधानसभा क्षेत्रो मे वोटिंग के लिए अलग -अलग तय किए गए है. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर कही 4 बजे तो कही 6 बजे तक तक वोट डाले जाएंगे. दूसरे चरण कि वोटिंग वाले सभी क्षेत्रो मे एक नवंबर कि शाम से प्रचार थम जाएगा. चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, वोटिंग कि समाप्ति के समय 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर रोक. 

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